CG:शिक्षक और सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा स्थगित,11 और 25 अक्टूबर को होना था: हाईकोर्ट के आदेश के बाद CGSSB का बड़ा फैसला- CG Assistant Teacher Exam Cancelled

CG:शिक्षक और सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा स्थगित,11 और 25 अक्टूबर को होना था: हाईकोर्ट के आदेश के बाद CGSSB का बड़ा फैसला- CG Assistant Teacher Exam Cancelled

CG Assistant Teacher Exam Cancelled: छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल (CGSSB), रायपुर ने 11 अक्टूबर 2026 को आयोजित होने वाली सहायक शिक्षक भर्ती और 25 अक्टूबर को होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा को स्थगित कर दिया है। मंडल की ओर से 9 अक्टूबर 2026 को जारी आधिकारिक विज्ञप्ति में इसकी जानकारी दी गई है। यह परीक्षा लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर आयोजित की जानी थी। हालांकि, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आदेश के पालन में अब निर्धारित तिथि पर परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी।

11 अक्टूबर को नहीं होगी सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा

छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी सूचना के अनुसार, सहायक शिक्षक के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा (LSAT26) का आयोजन 11 अक्टूबर 2026 को प्रस्तावित था। लेकिन छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, बिलासपुर के आदेश के बाद इस परीक्षा को निर्धारित तिथि पर आयोजित नहीं करने का निर्णय लिया गया है। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया था, उन्हें अब परीक्षा की अगली तारीख से संबंधित आधिकारिक सूचना का इंतजार करना होगा।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद लिया गया फैसला

आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, बिलासपुर में चल रहे मामले WPS No. 6783 of 2026 में 9 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश के पालन में परीक्षा आयोजित नहीं की जा रही है। कर्मचारी चयन मंडल ने स्पष्ट किया है कि न्यायालय के आदेश के अनुसार 11 अक्टूबर 2026 को होने वाली सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा नहीं होगी।

जानिए क्या है पूरा मामला ?

दरअसल, राज्य सरकार ने शिक्षक और सहायक शिक्षक पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसकी शर्तों और दिव्यांगों के लिए आरक्षण के नियमों को चुनौती देते हुए कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस कृष्णराम महापात्र की डिवीजन बेंच में हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रूंगटा ने पक्ष रखा।

पूरी तरह दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को लाभ नहीं देने का आरोप

याचिकाकर्ताओं के वकील ने कोर्ट को बताया कि भर्ती विज्ञापन में दिव्यांगों के आरक्षण से जुड़े नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया गया है। उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग और समाज कल्याण विभाग के सर्कुलर का हवाला देते हुए कहा कि पूरी तरह दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई। इससे ऐसे अभ्यर्थियों के शिक्षक और सहायक शिक्षक बनने के अवसर प्रभावित हुए हैं।

CGSSB द्वारा पूर्व में जारी विज्ञापन में दिव्यागजनों हेतु आरक्षण का प्रावधन 

अभ्यर्थियों को अब क्या करना चाहिए?

परीक्षा स्थगित होने के बाद अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी जारी रखनी चाहिए और नई परीक्षा तिथि के संबंध में आधिकारिक सूचना पर नजर रखनी चाहिए। फिलहाल, उपलब्ध विज्ञप्ति में परीक्षा की नई तारीख घोषित नहीं की गई है। अभ्यर्थियों को किसी भी अफवाह पर भरोसा करने के बजाय छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी सूचनाओं को ही सही मानना चाहिए।

नई परीक्षा तिथि कब घोषित होगी?

अभी तक जारी विज्ञप्ति में सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा की नई तारीख का उल्लेख नहीं है। परीक्षा की अगली तिथि न्यायालय के आगामी आदेशों और संबंधित विभाग के निर्णय के अनुसार घोषित की जा सकती है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें।

आधिकारिक वेबसाइट:


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