1 अक्टूबर से कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। इन बदलावों में एचडीएफसी बैंक, यस बैंक, पोस्ट ऑफिस, एनपीएस और यूपीएस जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में परिवर्तन शामिल हैं। आइए जानते हैं कि ये बदलाव क्या हैं और कैसे आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं।
⛽ कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 16.50 रुपए महंगा
आज से 19 किलो वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर ₹16.50 तक महंगा हो गया है। दिल्ली में इसकी कीमत 15.50 रुपए बढ़कर ₹1595.50 हो गई है। पहले ये ₹1580 में मिल रहा था। वहीं कोलकाता में ये अब 16.50 रुपए महंगा होकर 1700.50 रुपए में मिलेगा।
• घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में बदलाव नहीं किया गया है।
🏦 बैंकिंग नियमों में बदलाव
✅HDFC बैंक: इंपीरिया प्रोग्राम में शामिल होने वाले ग्राहकों के लिए नए नियम लागू होंगे, जिसमें टोटल रिलेशनशिप वैल्यू (टीआरवी) बनाए रखने के लिए नए नियम शामिल हैं।
✅यस बैंक: स्मार्ट सैलरी चार्ज शेड्यूल में बदलाव किया गया है, जिसमें कैश ट्रांजैक्शन फीस, एटीएम निकासी की लिमिट और डेबिट कार्ड शुल्क में संशोधन शामिल हैं।
✅ PNB: लॉकर, स्टैंडिंग निर्देशों की विफलता पर लगने वाले शुल्क और नामांकन फीस में बढ़ोतरी की गई है।
🏣 पोस्ट ऑफिस सेवा हुई महंगी
स्पीड पोस्ट सेवा महंगी हो गई है, जिसमें कुछ क्षेत्रों में शुल्क घटाया गया है, लेकिन अधिकतर स्थानों के लिए दरें बढ़ा दी गई हैं। नई सुविधाएं जैसे कि OTP आधारित डिलीवरी, रीयल-टाइम ट्रैकिंग और ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू की गई हैं।
🧑⚖️ एनपीएस और यूपीएस में बदलाव
- एनपीएस: गैर-सरकारी सेक्टर के एनपीएस सब्सक्राइबर एक ही स्कीम में 100% तक इक्विटी में निवेश कर सकेंगे। नए PRAN खोलने पर सरकारी कर्मचारियों को ई-PRAN किट के लिए 18 रुपये शुल्क देना होगा।
- यूपीएस: यूनिफाइड पेंशन स्कीम में बदलाव किया गया है, जिसमें पहले से रजिस्टर्ड योग्य केंद्र सरकार के कर्मचारी अब यूपीएस में स्विच नहीं कर पाएंगे.
🚂 रेल टिकट बुकिंग के नए नियम
जनरल रिजर्वेशन टिकट की ऑनलाइन बुकिंग के लिए आधार वेरिफिकेशन जरूरी होगा। हालांकि, ये केवल IRCTC की वेबसाइट या एप पर जनरल रिजर्वेशन खुलने के पहले 15 मिनट में टिकट बुक करने के लिए जरूरी होगा।
15 मिनट के बाद बिना आधार वेरिफिकेशन के भी टिकट बुक हो सकेंगे। ये नया बदलाव आम यात्रियों के फायदे के लिए लाया गया है। इससे टिकटों की कालाबजारी रुकेगी।
📲 UPI ट्रांजैक्शन्स में बदलाव
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने 1 अक्टूबर 2025 से UPI में पीयर-टु-पीयर (P2P) कलेक्ट रिक्वेस्ट को पूरी तरह बंद करने का निर्देश दिया है। इसका मतलब है कि अब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से UPI के जरिए पैसे मांगने की रिक्वेस्ट नहीं भेज सकेगा।
यह रोक सिर्फ P2P कलेक्ट रिक्वेस्ट पर है। मर्चेंट्स (जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्विगी, या IRCTC) अभी भी पेमेंट कलेक्ट करने के लिए रिक्वेस्ट का इस्तेमाल कर सकेंगे।
कई लोग इस फीचर से UPI यूजर्स को ठग रहे थे। वे अनजान रिक्वेस्ट भेजकर लोगों को गलती से पैसे ट्रांसफर करने के लिए मजबूर करते थे। इसे रोकने के लिए NPCI ने यह फैसला लिया है।
🌍 विदेशियों के लिए भारत आना हुआ आसान
विदेशी नागरिकों के लिए इमिग्रेशन प्रक्रिया आसान कर दी गई है, जिसमें वे ऑनलाइन डिजिटल अराइवल कार्ड भर सकेंगे, जिसमें किसी भी दस्तावेज को अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी.
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