
सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि आवारा कुत्तों की नसबंदी और वैक्सीनेशन के बाद उन्हें वापस उसी इलाके में छोड़ा जाएगा जहां से उन्हें पकड़ा गया था। हालांकि, रेबीज से संक्रमित या आक्रामक कुत्तों को शेल्टर होम में रखा जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुख्य बातें:
आवारा कुत्तों की नसबंदी और वैक्सीनेशन
कोर्ट ने आदेश दिया है कि आवारा कुत्तों की नसबंदी और वैक्सीनेशन के बाद उन्हें वापस उसी इलाके में छोड़ा जाएगा जहां से उन्हें पकड़ा गया था।
रेबीज से संक्रमित या आक्रामक कुत्तों का प्रबंधन
रेबीज से संक्रमित या आक्रामक कुत्तों को शेल्टर होम में रखा जाएगा।
सार्वजनिक स्थानों पर खाना खिलाने पर रोक
कोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर रोक लगा दी है। इसके बजाय, आवारा कुत्तों के लिए अलग से भोजन स्थल बनाए जाएंगे।
राष्ट्रीय नीति बनाने का आदेश
कोर्ट ने आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाने का आदेश दिया है। इस नीति को लागू करने के लिए सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किए जाएंगे।
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कोर्ट के पूर्व फैसले के खिलाफ प्रदर्शन करते पशु प्रेमी |
फैसले का प्रभाव
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी। कोर्ट के आदेश से आवारा कुत्तों की नसबंदी और वैक्सीनेशन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे रेबीज जैसी बीमारियों के प्रसार को रोका जा सकेगा। साथ ही, सार्वजनिक स्थानों पर खाना खिलाने पर रोक से आवारा कुत्तों के व्यवहार में आक्रामकता कम होगी
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